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नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या: आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट का कड़ा फैसला

NBP NEWS/ मोहला, 18 मार्च 2026।
जिले में वर्ष 2022 में घटित नाबालिग बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय, अंबागढ़ चौकी ने आरोपी महेन्द्र कुमार मंडावी (निवासी ग्राम रेंगाडबरी, जिला बालोद) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला उस समय का है जब 30 नवंबर 2022 को आरोपी ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने शव और अन्य साक्ष्यों को नष्ट करने की भी कोशिश की थी।
न्यायालय का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय, अंबागढ़ चौकी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

धारा 302 भा.दं.सं. (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और ₹5000 अर्थदंड, धारा 201 भा.दं.सं. (साक्ष्य मिटाने का प्रयास) के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस की वैज्ञानिक जांच बनी अहम आधार

इस गंभीर प्रकरण में थाना मोहला पुलिस ने प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी मोहला निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में की गई, जिनकी सूझबूझ और गहन जांच से मामले की गुत्थी सुलझी।
अभियोजन की मजबूत पैरवी

राज्य शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी निखिल झा ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की। वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमल टेकाम ने पक्ष रखा। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
पुलिस का संदेश

जिला पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में गंभीर अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

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