NBPNEWS/मोहला, 05 दिसंबर 2025। मानपुर वनमंडल के तेरेगांव बीट में 18 नवंबर को हुए भालू हमले में कोहका निवासी 37 वर्षीय संपतलाल आँचला की मौत हो गई थी। वन विभाग द्वारा प्रकरण की त्वरित जांच के बाद मृतक के परिजनों को 13 दिनों के भीतर 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई है।
घटना का विवरण
18 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे संपतलाल आँचला अपने खेत की फसल देखने पहुंचे थे, जो बीट तेरेगांव के कक्ष क्रमांक पी-938 से लगा हुआ है। इसी दौरान दो भालुओं ने उन पर अचानक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।
घटना की जांच परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर मानपुर द्वारा मौके पर पंचनामा, गवाहों के बयान और अन्य अभिलेखों के आधार पर की गई। इसके बाद उप वनमंडलाधिकारी मानपुर ने भी प्रकरण की पुष्टि करते हुए मुआवजा प्रस्ताव अनुशंसित किया।
6 लाख रुपये मुआवजा स्वीकृत
वन्यप्राणी जनहानि नियमों के तहत वन विभाग ने मृतक के परिवार को कुल 6,00,000 रुपये मुआवजा स्वीकृत किया है।
इसमें से 25,000 रुपये तत्कालीन सहायता राशि के रूप में परिक्षेत्र अधिकारी पंचराम ठाकुर द्वारा तुरंत दिए गए।
शेष 5,75,000 रुपये मृतक की पत्नी नर्सों बाई (उम्र 34 वर्ष) को प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
16 दिनों में मुआवजा—प्रशासन की संवेदनशील पहल
घटना के 13 दिन के भीतर मुआवजा स्वीकृत कर राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसे विभाग की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई माना जा रहा है। अधिकारी अभिलेखों, रिपोर्ट और अनुशंसाओं का परीक्षण कर आदेश क्रमांक वन्यप्राणी/432 के तहत राशि स्वीकृत की गई।
वन विभाग ने ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वन्य क्षेत्रों में फसल या अन्य कार्य के लिए जाते समय सावधानी बरतें और किसी भी वन्यप्राणी की गतिविधि दिखे तो तत्काल सूचना दें।
घटना ने एक बार फिर मानव–वन्यप्राणी संघर्ष की गंभीरता को सामने रखा है, वहीं विभाग की तेज कार्रवाई ने पीड़ित परिवार को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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