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किसानों को बड़ी राहत: अब 25 नवम्बर तक कर सकेंगे पंजीयन और रकबा संशोधन


NBPNEWS/मोहला, 20 नवम्बर 2025।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन और रकबा संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 25 नवम्बर 2025 कर दी गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें डुबान, वन पट्टाधारी किसानों का कैरी फॉरवर्ड, नए पंजीयन, तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन जैसे सभी कार्य शामिल हैं।
जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान तहसील कार्यालय में जाकर सरलता से पंजीयन और रकबा संशोधन करवा सकते हैं। धान उपार्जन हेतु एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों के सभी खसरे दर्ज होना अनिवार्य किया गया है। जिले में अभी 9439 खसरे एग्रीस्टैक में दर्ज नहीं हुए हैं। ऐसे मामलों में किसानों को च्वॉइस सेंटर के माध्यम से खसरा दर्ज कराना होगा, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
🔹 टोकन वितरण के नियम

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने में निम्न नियम लागू रहेंगे—

2 एकड़ तक जमीन: 1 टोकन

2–10 एकड़: 2 टोकन

10 एकड़ से अधिक: अधिकतम 3 टोकन


टोकन जारी करने के लिए किसान का आधार, बैंक खाता, डीएमआर कैश और डीएमआर वस्तु ऋण खाता सत्यापन पूरा होना जरूरी है।

अधिकारियों ने किसानों को आगाह किया है कि टोकन जारी करते समय अत्यंत सावधानी बरतें, क्योंकि गलत टोकन में सुधार का कोई प्रावधान नहीं है।
 सहायता के लिए संपर्क

किसान अधिक जानकारी या समस्या निवारण के लिए संपर्क कर सकते हैं—

एग्रीस्टैक हेल्पडेस्क: 1800-233-1030

खाद्य विभाग टोल-फ्री नंबर: 1800-233-3663


किसान भाइयों के हित में जारी यह निर्णय आगामी खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।


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