खड़गांव थाना क्षेत्र में एक अविवाहित महिला के गर्भपात और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता को अत्यधिक रक्तस्राव के चलते गंभीर हालत में जिला अस्पताल बालोद में भर्ती किया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, जिसे संरक्षात्मक अभिरक्षा में लिया गया है।
### घटना का विवरण:
3 सितंबर 2024 को पीड़िता को गंभीर हालत में बालोद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस को अस्पताल से प्राप्त मेमो के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई। अस्पताल में उपचार कर रहे डॉक्टर सानू नायक ने पुलिस को बताया कि पीड़िता की स्थिति गंभीर थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर द्वारा पीड़िता का मरने से पहले बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने अपने प्रेमी चेतनदास मारकण्डे के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई थी।
जब चेतनदास को इस बात का पता चला, तो उसने अपने साथी जोहर लाल खैरवार के माध्यम से गर्भपात की गोलियां मंगवाईं। जोहर ने 'न्यु भाग्यश्री मेडिकल स्टोर' के संचालक सदानंद सरकार से अवैध रूप से गर्भपात की दवाइयाँ खरीदीं, जो चेतनदास ने पीड़िता को दी। गर्भपात की गोलियां खाने के बाद पीड़िता को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
### पुलिस की कार्रवाई:
अस्पताल से प्राप्त मेमो और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खड़गांव थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 63/2024 के तहत धारा 88 और 91 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने अति. पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में आरोपियों की तलाश शुरू की।
टीम ने पहले आरोपी चेतनदास मारकण्डे और उसके साथी जोहर लाल खैरवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान जोहर लाल ने स्वीकार किया कि उसने "न्यु भाग्यश्री मेडिकल स्टोर" के संचालक सदानंद सरकार से गर्भपात की दवाइयाँ खरीदी थीं। पुलिस ने तुरंत सदानंद सरकार को भी गिरफ्तार कर लिया और अवैध रूप से गर्भपात की गोलियों की बिक्री में उसकी भूमिका की पुष्टि की।
### गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया:
6 सितंबर 2024 को पुलिस ने तीनों आरोपियों, चेतनदास मारकण्डे (18 वर्ष), जोहर लाल खैरवार (24 वर्ष) और सदानंद सरकार (36 वर्ष), को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया। वहीं, विधि से संघर्षरत बालक को संरक्षात्मक अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस पूरे मामले में खड़गांव थाना प्रभारी उप निरीक्षक गणेश यादव और उनकी टीम, जिसमें सहायक उप निरीक्षक गंगसाय किरंगे, जगमोहन कुजाम, प्रधान आरक्षक रमेश कोरेटी, तुमेन्द्र रात्रे, और अन्य पुलिसकर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है, जिसके चलते आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया।
### निष्कर्ष:
यह मामला न केवल अवैध गर्भपात बल्कि अवैध रूप से गर्भपात की दवाइयों की बिक्री से भी जुड़ा है। पुलिस की तत्परता और सटीक जांच के कारण मामले के सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है।
0 टिप्पणियाँ