Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

थाना मोहला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बैंक कर्मचारियों ने 14 लाख लोन के पैसे में की धोखाधड़ी, तीन आरोपी गिरफ्तार

NBPNEWS/मोहला, 13 नवंबर 2025।
मोहला थाना पुलिस ने लोन की राशि में हेराफेरी और धोखाधड़ी के गंभीर मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी आरोपी भारत फाइनेंस इन्क्लूजन लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी थे, जिन्होंने महिला समूह के हितग्राहियों से वसूले गए लोन की रकम कंपनी में जमा नहीं कर धोखाधड़ी की।
मामले की शुरुआत तब हुई जब कंपनी के यूनिट मैनेजर हर्बल उम्बरकर ने थाना मोहला में शिकायत दर्ज कराई कि उनके तीन संगम मैनेजर — युवराज देवहारे, अभिषेक नाथ योगी, और मोनेश अहिरवार — ने अपने कार्यकाल के दौरान 85 हितग्राहियों से वसूले गए कुल ₹14,19,558 की राशि कंपनी में जमा नहीं की और रकम का गबन किया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 28/2025, धारा 420, 409, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिताम्बर पटेल, तथा अनुविभागीय अधिकारी नोहरलाल मंडावी के निर्देशन और थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई।

पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों —

1. युवराज देवहारे (पिता रमेश देवहारे, उम्र 23 वर्ष, निवासी साल्हे, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव),


2. अभिषेक नाथ योगी (पिता देवपाल नाथ योगी, उम्र 23 वर्ष, निवासी गेंदाटोला, थाना मोहला, जिला राजनांदगांव),


3. मोनेश अहिरवार (पिता दयालू राम अहिरवार, उम्र 22 वर्ष, निवासी मुढ़िया मोहारा, चौकी मोहारा, जिला राजनांदगांव),


से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 11 नवंबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक नवल साव, सउनि लाल ताज खान, सउनि गुनेश निषाद, प्र.आर. 22 ओंकार सिंह, प्र.आर. 91 बिसेलाल भुआर्य, आर. 410 प्रभुराम, और आर. 399 विरेन्द्र रजक की भूमिका सराहनीय रही।
मोहला पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ