जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में थाना गोटाटोला पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले एक चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार योगेश रावटे (26 वर्ष) निवासी ग्राम करमतरा, थाना अंबागढ़ चौकी को वाहन चलाते समय संदेह के आधार पर रोका गया। जांच के दौरान चालक का ब्रेथ एनालाइजर (Breath Analyzer) से परीक्षण किया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
इसके बाद आरोपी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के माध्यम से 10,000 रुपये का जुर्माना जमा कराया गया।
थाना प्रभारी खोमान भंडारी ने उकताशय की पुष्टि कर बताया कि थाना गोटाटोला क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नशे की हालत में वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी परिस्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं। थोड़ी सी लापरवाही न केवल चालक बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है।
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