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गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों को कलेक्टर के सख्त निर्देश

NBP NEWS/ मोहला, 13 मार्च 2026। जिले में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर तुलिका प्रजापति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गैस एजेंसी संचालकों और पेट्रोल पंप संचालकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान कलेक्टर प्रजापति ने निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय संस्थानों जैसे शासकीय विश्राम गृह, शासकीय छात्रावास तथा पुलिस मेस में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 25 दिनों के अंतराल में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के अंतराल में दूसरा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सभी गैस एजेंसियों के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को नियमों की जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण नहीं किया जाए। साथ ही घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग या अन्य किसी प्रकार के दुरुपयोग के लिए सिलेंडर उपलब्ध न कराया जाए। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर प्रजापति ने यह भी निर्देश दिए कि जिले की सभी गैस एजेंसियां प्रतिदिन गैस सिलेंडरों के स्टॉक की जानकारी गूगल शीट में अनिवार्य रूप से दर्ज करें, जिससे आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा सके और जरूरत पड़ने पर त्वरित निर्णय लिया जा सके।

बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य रूप से बनाए रखी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों में ही उपलब्ध कराया जाए।
कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में बोतल, कंटेनर या ड्रम में पेट्रोल-डीजल देने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि डेड स्टॉक को छोड़कर पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक भंडारण नहीं किया जाए।

इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की जानकारी गूगल शीट में दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि जिले में ईंधन की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके।
कलेक्टर प्रजापति ने कहा कि जिले में एलपीजी गैस तथा पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसी संचालकों और पेट्रोल पंप संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में खाद्य विभाग के जिला अधिकारी दिलीपप्रधान  व विभागीय कर्मचारी सहित जिले के सभी गैस एजेंसी संचालक एवं पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित रहे।

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