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निरीक्षक कपिल देव चन्द्रा की सटीक जांच से मिला पीड़ित परिवार को न्याय, हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

NBP NEWS/मोहला, 17 फरवरी 2026।
थाना मोहला पुलिस की सशक्त एवं वैज्ञानिक विवेचना के परिणामस्वरूप हत्या के एक प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना मोहला के अपराध क्रमांक 68/2024, धारा 302 भादवि के तहत दर्ज किया गया था।
प्रकरण के अनुसार, आरोपी छगन लाल सिल्प (21 वर्ष), निवासी धनगांव थाना डोंगरगांव जिला राजनांदगांव, घटना दिनांक को अपने बड़े पिताजी बलराम सिन्हा (48 वर्ष), निवासी ग्राम मुनगाडीह थाना मोहला के घर आया था। बातचीत के दौरान मृतक द्वारा आरोपी को “कोई काम नहीं करने एवं केवल गांजा सेवन करने” को लेकर टोका गया, जिससे आरोपी आवेश में आ गया।

आरोपी ने घर में रखी फुकनी से मृतक के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर चोट लगने से बलराम सिन्हा की मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही थाना मोहला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चन्द्रा के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए। ठोस साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमल टेकाम द्वारा पैरवी की गई, किन्तु पुलिस द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।
इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है तथा क्षेत्र में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। थाना मोहला पुलिस की यह सफलता उनकी पेशेवर कार्यशैली एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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