जिला पुलिस ने महिला सुरक्षा और गंभीर अपराधों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना मोहला की टीम ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां (प्रार्थिया) ने थाना मोहला में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 मार्च 2025 की सुबह करीब 10:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री मोहला आई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर सुनसान फॉरेस्ट डिपो जंगल क्षेत्र में ले गया और वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए।
घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 12/2026 के तहत निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया:
भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 64(1), 64(2)(ड), 65(1) पोक्सो एक्ट (POCSO): धारा 4 एवं 6
पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चंद्र के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने दिनांक 15 फरवरी 2026 को ग्राम केसारडबरी (थाना अंबागढ़ चौकी) में दबिश दी। पुलिस ने आरोपी के घर की घेराबंदी कर रितेश्वर उर्फ रितिक यादव (पिता देवसिंग यादव, उम्र 19 वर्ष) को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
टीम की सराहना
इस त्वरित कार्रवाई में थाना मोहला के निम्न लिखित सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा:
सउनि ताज खान, सउनि पूर्णानंद मसिया, प्र.आर. जयलाल भास्कर, प्र.आर. ओंकार सिंह, आरक्षक गिरीश कोमा और अनमोल वैष्णव।
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