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अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले में मोहला उपसरपंच रहे अब्दुल खालिक पर हुआ FIR दर्ज


NBPNEWS/14 सितम्बर/जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी: जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहला के उप सरपंच अब्दुल खालिक खान के खिलाफ ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। यह मामला ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरहेड के दुरुपयोग से जुड़ा है, जहां उप सरपंच पर फर्जी NOC जारी करने और अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। 

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**फर्जी दस्तखत से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र)जारी करने का मामला**

मोहला पुलिस ने उप सरपंच अब्दुल खालिक खान के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि फरवरी महीने में जिला मुख्यालय मोहला में आयोजित मड़ई मेला के दौरान झूला संचालक से 2 लाख 40 हजार रुपये की अवैध वसूली के आरोप लगे थे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरहेड पर फर्जी दस्तखत कर झूला संचालक को एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी किया गया। 

**ग्रामीणों की शिकायत पर शुरू हुई जांच**

इस मामले की शिकायत ग्राम पंचायत मोहला के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष की गई थी। शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिसे एसडीएम (SDM) मोहला, हेमेंद्र भुआर्या ने संभाला। जांच में उप सरपंच अब्दुल खालिक खान को दोषी पाया गया और उन्हें उप सरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया गया। 
**कलेक्टर न्यायालय में अपील**

उप सरपंच अब्दुल खालिक खान ने एसडीएम के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए कलेक्टर न्यायालय में अपील दाखिल की थी। कलेक्टर न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद उप सरपंच को ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरहेड का दुरुपयोग कर फर्जी एनओसी जारी करने का दोषी पाया। इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को निर्देश दिया कि उप सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। 
**आंशिक अपील स्वीकार**

बर्खास्तगी के मामले में कलेक्टर ने आंशिक रूप से अपील स्वीकार की है और इस मामले को पुनः परिशिलन के लिए निम्न न्यायालय को भेजा है। हालांकि, फर्जी अन्नापत्ति पत्र जारी करने के मामले में उप सरपंच अब्दुल खालिक खान दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। 

** सरपंच मोहला का बयान**

ग्राम पंचायत मोहला सरपंच सरस्वती ठाकुर का कहना है, की उच्च कार्यलय के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत के लेटर पैड दुर्पयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करवाए हैं।
       आपको बता दे की 20 फरवरी को ग्राम पंचायत सरपंच ने मीडिया में दिए बयान में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही थी किंतु एफआईआर दर्ज होने में 6 माह का समय लग गया। अगर कलेक्टर कोर्ट का आदेश न होता तो एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाता।


**मोहला थाना निरीक्षक का बयान**

निरीक्षक कपिल देव चंद्रा ने बताया कि फर्जी अन्नापत्ति पत्र मामले में अब्दुल खालिक उर्फ जानू उपसरपंच मोहला के ऊपर आईपीसी की धारा 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया है।

** ग्रामीण का बयान**
ग्रामीणों का बयान है, की जिस तरीके से अनापत्ति पत्र के मामले में एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई है, सरपंच के कार्यवाही से लोगो का भरोसा उठ रहा है। वही जिला कलेक्टर के आदेश की तारीफ भी कर रहे हैं।

**निष्कर्ष**

यह मामला स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण है। ग्रामीणों की सतर्कता और जिला प्रशासन की जांच व कलेक्टर के आदेश से उप सरपंच के खिलाफ FIR कार्रवाई की गई है, जिससे स्थानीय स्वशासन की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर एक महत्वपूर्ण संदेश गया है।

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