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मोहला जिले में 30 जून तक नलकूप (बोर ) खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

NBPNEWS/ मोहला मानपुर, 23 अप्रैल 2025।  जिले में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिले में 30 जून 2025 तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा निजी संगठन प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध पेयजल सहित अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप खनन पर लागू होगा।
हालांकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED) को इससे छूट दी गई है। विभाग आवश्यकतानुसार जिले में नए नलकूपों का खनन कर सकेगा, लेकिन प्रत्येक खनन की जानकारी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

जनहित एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने दो राजस्व अनुविभागों के लिए अलग-अलग प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए हैं।  
- राजस्व अनुविभाग मोहला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला  
- राजस्व अनुविभाग मानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।  
यह निर्णय जिले में गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल संकट से बचाव किया जा सके। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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