NBPNEWS/मोहला मानपुर/21 जनवरी 2025:** छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर तुलिका प्रजापति और पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी साझा की।
कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता के तहत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन अनिवार्य होगा। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
###**जाति प्रमाण के मामले में राखी जाएगी पैनी नजर**जिला आदिवासी बाहुल छेत्र है, छेत्र में आदिवासियों के लिए अलग प्रावधान है ऐसे में यहां अलग अलग राज्य से आए लोग निवास करते है ,चुनाव के दरम्यान जाति प्रमाण पत्र जांच की जाएगी आपत्ति होने पर निराकरण होगी।
### **चुनाव प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था**
जिले में एक नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी है, जिसमें 15 वार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंचायत चुनाव के तहत जिले में 185 ग्राम पंचायत और 10 जिला पंचायत सदस्य हैं। जनपद पंचायत मोहला-मानपुर में 15-15 और अंबागढ़ चौकी में 17 निर्वाचन क्षेत्र हैं। पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा:
1. प्रथम चरण – जनपद पंचायत मानपुर
2. द्वितीय चरण – जनपद पंचायत मोहला
3. तृतीय चरण – जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी
पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि चुनाव की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में किसी अप्रिय स्थिति की संभावना नहीं है।
### **निर्वाचन प्रचार और गतिविधियां**
चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक रैली और सभा के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम प्रकाशित होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के दौरान नए कार्यों का शुभारंभ नहीं किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र सिंह पाटले, जिला पंचायत सीईओ सुश्री भारती चंद्राकर, और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
0 टिप्पणियाँ